दुर्ग

हमला : ससुर, चाचा ससुर व साले को 10-10 साल कैद
02-Jul-2025 5:50 PM
हमला : ससुर, चाचा ससुर व साले को 10-10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 2 जुलाई।
प्रार्थी पर तलवार, डंडा से वार कर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी उसके ससुर, चाचा ससुर एवं साले को कोर्ट ने सजा दी है।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपीगण जय किशन सिंह उर्फ चिंटू, रणजीत सिंह एवं रणवीर सिंह सभी निवासी क्वार्टर 6 बी, सडक़ 19 ए, सेक्टर 5 भिलाई को धारा 326 सहपठित धारा 34 के तहत 5-5 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 307 सह पठित धारा 34 के तहत 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने पैरवी की थी।
 

प्रार्थी रजत प्रताप सिंह का विवाह 7 जून 2023 को रणवीर सिंह की पुत्री प्रियंका सिंह के साथ हुआ था। प्रियंका का किसी अन्य से प्रेम संबंध था और वर्तमान में भी वह उसके प्रति चाहत रखती थी। पत्नी को रजत ने काफी समझाया था। जब वह नहीं मान रही थी तब रजत ने उसकी शिकायत मायके में की थी। इस बात को लेकर उसकी पत्नी प्रियंका 1 फरवरी 2024 की दोपहर को गुस्से में घर से निकलकर अकेले कहीं जा रही थी। इस पर रजत ने उसे समझाया और उसके पीछे-पीछे जाकर उसे वापस घर चलने के लिए कहा। जब वह पत्नी को समझा रहा था उसी समय उसका ससुर रणवीर सिंह, चाचा ससुर रंजीत सिंह तथा साला जय किशन सिंह उर्फ चिंटू वहां पर तलवार, डंडा लेकर पहुंचे। जय किशन सिंह ने रजत के ऊपर मारपीट करते हुए तलवार से वार कर दिया, वहीं चाचा ससुर ने भी डंडे से वार किया इससे रजत के सिर, गर्दन, कंधा का आदि में गंभीर चोटे आई थी।
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग निकले थे। रजत को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था।


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