‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 29 फरवरी। गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के बाद चाकू से वार कर युवक की हत्या करने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शैलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने आरोपी शिवम पाल उर्फ बिट्टू पाल, रजत सोनी, युवराज साहू ,राहुल साहू प्रत्येक को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, आरोपी शिवम पाल एवं रजत सोनी प्रत्येक को आयुष अधिनियम की धारा 25(1)(1क) के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपार लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की थी।
1 जनवरी 2023 को प्रवीण कुमार यादव 21 वर्ष निवासी देव बलौदा अपने दोस्तों मोहन यादव ,खिलेश सिंह, जे विनय कुमार के साथ होंडा मोटरसाइकिल एवं स्कूटी में सवार होकर रात लगभग 8.30 बजे देव बलौदा दशमेश ढाबा कुम्हारी के लिए निकला हुआ था। रात को खाना खाने के बाद जब वे सभी वापस लौट रहे थे इसी दौरान स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया। जब वे आनंद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए रुके, इसी दौरान वहां पर होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटी एवं स्प्लेंडर में सवार होकर आरोपी शिवम पाल उर्फ बिट्टू पाल निवासी वार्ड नंबर 7 रामनगर कुम्हारी ,रजत सोनी निवासी रामनगर मुक्तिधाम के पास सुपेला, युवराज साहू रामनगर मुक्तिधाम सरकारी स्कूल के पीछे सुपेला एवं राहुल साहू निवासी रामनगर कुम्हारी वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद आरोपियों ने बेवजह ही प्रवीण एवं उसके दोस्तों के साथ गाली-गलौज प्रारंभ कर दी। जब उन्हें गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने गुस्से में आकर जान से मारने की धमकी देकर चाकू लहराते हुए प्रवीण एवं उसके दोस्तों को दौड़ाया। इसी दौरान एक आरोपी ने प्रवीण पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। घटना के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां प्रवीण ने दम तोड़ दिया था।