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राज्य जीएसटी आयुक्त को चेम्बर ने सौंपा ज्ञापन
15-Dec-2024 3:06 PM
राज्य जीएसटी आयुक्त को चेम्बर ने सौंपा ज्ञापन

रायपुर, 15 दिसंबर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि 21 दिसम्बर 2024 को होने वाली 55वें जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में सुझाव देने हेतु चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक- औद्योगिक संगठनों एवं पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई थी। 

श्री पारवानी ने बताया कि पुष्पेन्द्र कुमार मीणा राज्य जीएसटी आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात कर 21 दिसम्बर 2024 को होने वाली 55वें जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए जीएसटी सरलीकरण एवं ई-वे बिल के संबंध में सुझाव तथा वैट अधिनियम मे प्रारूप-18 वार्षिक स्टेटमेंट की तिथि बढ़ाने हेतु ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जीएसटी एडिशनल कमिश्नर द्वय श्री प्रतीक जैन जी एवं श्री टी.आर.धुर्वे जी भी उपस्थित थे।

श्री पारवानी ने बताया कि 21 दिसम्बर 2024 को होने वाली 55वें जीएसटी काउन्सिल की बैठक में जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव देने तथा प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही परेशानियों के संबंध में चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनों एवं पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी जिसमें जीएसटी सरलीकरण को लेकर विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए जिसे प्रमुख रूप से चेंबर ने सुझावों को सूचीबद्ध किया।

इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने सम्बन्धी प्रावधान को वापस लिए जाएं. यदि क्रेता द्वारा क्रय सम्बन्धी सभी दस्तावेज एवं भुगतान सम्बन्धी समस्त प्रमाण दिए जाए तो विभाग द्वारा विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए.  न्यूनतम दंड पर पुनर्विचार। धारा 126 का विस्तार कर धारा 73 को शामिल करना: छोटे व्यवसायों को अनजाने में हुई गलतियों से बचाना। धारा 149 का क्रियान्वयन: भरोसेमंद करदाताओं की पहचान करने के लिए जीएसटी अनुपालन रेटिंग  का उपयोग करना।

श्री पारवानी ने बताया कि पंजीकृत करदाताओं (आरटीपी) का क्रॉस-ज्यूरिस्डिक्शन और पुनर्मूल्यांकन/ बहु-मूल्यांकन, पंजीकृत करदाताओं (आरटीपी) के कई आकलन: करदाताओं के लिए, जीएसटी आकलन को समझना जटिल हो सकता है। उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा शुरू किया जा सकता है। धारा 74 का खुला दुरुपयोग। राजस्व तटस्थ मामलों की पहचान: रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम), नियम 42/43 के उल्लंघन के लिए मार्जिनलाइजिंग नोटिस जारी किया गया। 10.ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि जीएसटीआर 2ए में नहीं दिख रहा है, उसके लिए एक प्रथम तीन वर्षों के लिए, व्यापारियों के लिए एक हितकारी योजना लाई थी। 
 

 


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