बिलासपुर
एडवोकेट एक्ट में संशोधन स्थागित, याचिका वापस
07-Jul-2021 12:33 PM

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बिलासपुर, 7 जुलाई। बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा एडवोकेट एक्ट में जोड़े गए दो नए सेक्शन को स्थगित कर दिया गया है। इसके चलते इस मामले को चुनौती देने वाली याचिका को अधिवक्ता ने वापस ले लिया है। बीसीआई ने 25 माई 2021 को एडवोकेट एक्ट में दो नए सेक्शन 5 और 5 ए जोड़ा था। इसमें प्रविधान किया गया था कि कोई भी अधिवक्ता अगर स्टेट बार काउंसिल या बीसीआई के निर्णय की मीडिया में आलोचना करेगा, गलत टिप्पणी करेगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अधिवक्ता को हटाया जा सकता है और पंजीयन निरस्त किया जा सकता है। उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। ऐसे वकीलों के खिलाफ जो कमेटी जांच करेगी उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस और बीसीआई के सदस्य होंगे।
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