बिलासपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 जून। राइस मिल से निकलने वाले धुएं और राखड़ से फैल रहे प्रदूषण को लेकर दायर याचिका में संचालक को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।
लिंक रोड निवासी अब्दुल जुनैद की रतनपुर मार्ग पर नवागांव में कृषि भूमि है। इस जमीन पर वे खेती के अलावा सब्जी लेते हैं और कुछ फलदार पौधे भी लगाए हैं। यहां से कुछ दूरी पर अनिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम से राइस मिल संचालित हो रही है। इसमें से निकलने वाले प्रदूषण को रोकने की कोई व्यवस्था संचालक ने नहीं की है। संबंधित विभागों से इसकी शिकायत के बाद भी याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली।
इस प्रदूषण को रोकने की मांग करते हुए अब्दुल जुनैद ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने अनिल एग्रो के संचालक अनिल दुआ व भागीदार जुगल किशोर अग्रवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।