बिलासपुर
जेल में ही रहेंगी निलंबित आईएएस रानू साहू, हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की
08-Feb-2024 8:25 PM
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 फरवरी। निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। बुधवार को जस्टिस एनके व्यास की बेंच ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था।
ज्ञात हो कि कोयला लेवी मामले में रानू साहू को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पिछले साल जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। इसके पहले रायगढ़ कलेक्टर रहने के दौरान ईडी ने उनके सरकारी और निजी निवास के अलावा कार्यालय में भी छापेमारी की थी। कोयला लेवी वसूली का मामला उनके कोरबा में कलेक्टर रहने के दौरान का बताया गया है। यह घोटाला करीब 550 करोड रुपए का है, जिसमें आईएएस समीर विश्नोई, राज्य प्रशासनिक सेवा की सौम्या चौरसिया, खनिज विभाग के संयुक्त संचालक एस एस नाग, व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो अभी भी जेल में हैं।
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