बिलासपुर

छात्रा का अपहरण किया, बंधक बनाकर रेप, आरोपी को 10 साल की सजा
28-May-2022 1:53 PM
छात्रा का अपहरण किया, बंधक बनाकर  रेप, आरोपी को 10 साल की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 28 मई
। दसवीं कक्षा की छात्रा को अगवा करने के बाद बंधक बनाकर रखने और रेप करने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।

8 जनवरी 2021 को 15 साल की नाबालिग लडक़ी स्कूल जाने के लिए घर से निकली लेकिन वह शाम तक वापस नहीं लौटी। आसपास के घरों में और रिश्तेदारों से पूछताछ करने पर भी उसके बारे में पता नहीं चला। पीडि़त लडक़ी की एक सहेली ने बताया कि वह आज स्कूल आई थी और पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। दर्द की वजह से वह छुट्टी लेकर स्कूल से घर जाने के नाम पर निकल गई थी। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट मस्तूरी थाने में दर्ज कराई।

पुलिस ने पीडि़त नाबालिग लडक़ी की तलाश में टीम लगाई थी। 29 जून 2021 को उसे ग्राम हिर्री के विशाल कुमार साहू (22 वर्ष) के घर से बरामद कर लिया गया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि उसे यहां पर जबरन बंधक बनाकर रखा गया है और उसके साथ रेप किया जा रहा है।

आरोपी विशाल साहू के खिलाफ पोक्सो एक्ट, अपहरण तथा रेप के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।

मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को प्रथम श्रेणी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास और 300 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


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