बिलासपुर

3 हजार लाइनमैन की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई
21-Mar-2022 4:21 PM
3 हजार लाइनमैन की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

बिलासपुर, 21 मार्च। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 3000 लाइनमैन की भर्ती के विज्ञापन को निरस्त करते हुए विद्युत वितरण कंपनी को फिर से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।बिजली विभाग ने 12 अगस्त को लाइनमैन के 3000 पदों पर भर्ती के लिए 12 अगस्त को विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 1.36 लाख आवेदन आए थे। भर्ती मेरिट के आधार पर की जानी थी, जिसके लिए दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। नियुक्ति के लिए मार्कशीट के 70 प्रतिशत अंक और अनुभव पर 30 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए थे।

एक आवेदक रायपुर के बेखराम साहू ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी थी और कहा कि कंपनी ने विभाग में पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को प्राथमिकता देने की तैयारी कर ली है। उनके अनुभव को प्राथमिकता दी जा रही है, जो कानून सम्मत नहीं है। वस्तुत: सभी आवेदकों के अंक और अनुभव पर विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत है, लेकिन उसके अनुभव को मान्यता नहीं दी जा रही है। करीब 2700 संविदा कर्मियों को इस भर्ती के जरिए नियमित नियुक्ति देने की योजना विभाग ने बना ली है, जिससे अन्य आवेदकों के अवसर समाप्त हो रहे हैं।

प्रकरण की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच में हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील से सहमति जताते हुए भर्ती की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने का आदेश दिया है।
 


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