बिलासपुर

हाईकोर्ट : 10 साल पुराने मामले में बलात्कार पीड़िता को 7 लाख मुआवजा देने का आदेश
20-Feb-2022 4:08 PM
हाईकोर्ट :  10 साल  पुराने मामले में बलात्कार पीड़िता को 7 लाख मुआवजा देने का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 20 फरवरी।
सन् 2011 में एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में हाईकोर्ट ने शासन को 7 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। रायगढ़ कलेक्टर को 30 दिन के भीतर इस राशि को पीड़िता के खाते में जमा करने के लिये कहा गया है। वहीं आरोपी को 10 साल की सजा में कोई राहत नहीं मिली है लेकिन उस पर लगाया गया 50 हजार रुपये के जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया है।

घरघोड़ा थाने के अंतर्गत एक गांव में रात के समय आरोपी पवन सिंह राठिया एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की के चीखने पर उसे गांव वालों ने पहुंचकर छुड़ाया। पीड़िता अपने दादी के साथ रहती है, जहां उसे ले जाकर सौंपा गया। घरघोड़ा थाने में शिकायत मिलने पर अपराध दर्ज किया गया और पीड़िता का इलाज कराया गया।

सेशन कोर्ट रायगढ़ ने आरोपी पवन सिंह राठिया को 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माने की राशि न पटाने पर 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा रखी गई। आरोपी राठिया ने सेशन कोर्ट के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी। इसकी सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेह की डबल बेंच ने की। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता छत्तीसगढ़ विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2011 के तहत मुआवजा पाने की हकदार है। कोर्ट ने 7 लाख रुपये मुआवजा तय करते हुए कलेक्टर को यह राशि 30 दिन के भीतर पीड़िता के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। आरोपी के विरुद्ध 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा को रद्द किया गया है।


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