बस्तर

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर नगर निगम विशेष सत्र में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट
30-Apr-2026 10:49 PM
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर नगर निगम विशेष सत्र में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 30 अप्रैल। नगर पालिक निगम जगदलपुर के सभा कक्ष में गुरुवार को छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 30 के तहत एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। बैठक का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण विधेयक के विरोध करने वालों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना था।

बैठक में एमआईसी सदस्य सहित भाजपा के सभी पार्षद विधेयक के समर्थन में खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और इसका विरोध करना महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। पार्षदों ने इसे देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी दिलाने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया।

हालांकि, बैठक के दौरान माहौल उस समय गरमा गया, जब कुछ सदस्यों ने संसद में विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को महिला हितों का विरोधी बताया। इस टिप्पणी से नाराज होकर कांग्रेस के पार्षद सदन से उठकर बाहर चले गए और वॉकआउट कर दिया।

ज्ञात हो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना है।

विशेष सत्र में वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के महत्वपूर्ण विधेयक का पारित न हो पाना महिलाओं के अधिकारों के लिए बाधा है और लोकतंत्र की भावना के भी विपरीत है। उन्होंने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर महिला सशक्तिकरण के लिए एकजुट होने की अपील की। बैठक के अंत में निंदा प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया।


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