बस्तर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 30 नवंबर। किसान द्वारा सौंपे गए मक्का को बिक्री हेतु ले जाने के दौरान बिना सूचित किए ले जाने के मामले में भानपुरी पुलिस ने ट्रक चालक/मालिक को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 316(3) बीएनएस के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना जारी है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी हरदेव बघेल (निवासी सालेमेटा, थाना भानपुरी) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 नवंबर को उनके लगभग 33 टन मक्का को ट्रक चालक रहीमन टीकमदास अपने वाहन में लोड कर बिना बताए ले गया। रिपोर्ट पर थाना भानपुरी में धारा 316(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रवीण भारती के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने आरोपियों की तलाश करते हुए आंध्रप्रदेश के गोलागुंडम, थाना देवरपल्ली, जिला ईस्ट गोदावरी में वाहन को रोककर आरोपी रहीमन टीकमदास बड़ाबाग राजनांदगांव को हिरासत में लिया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 14 नवंबर को एमएच ट्रेडर्स (तारा ट्रेडर्स) से लगभग 33 टन मक्का लोड कर उसे ओडिशा के बोरिगांव के पास बेच दिया और राशि अपने बैंक खाते में ली। 20 नवंबर को बाबा ट्रेडर्स, फरसगांव से मक्का लेकर परमेश्वरी बायोटेक, देवरपल्ली (आंध्रप्रदेश) में तारा ट्रेडर्स के नाम से बेच दिया। 25 नवंबर को चितलेश बघेल (ग्राम सालेमेटा) से मक्का लोड कर उसे भी परमेश्वरी बायोटेक में बाबा ट्रेडर्स के नाम से बेचने की जानकारी दी।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 33 टन मक्का कीमत लगभग 6 लाख रुपये और ट्रक कीमत लगभग 20 लाख रुपये जब्त किया तथा उसके बैंक खातों को ब्लॉक कराया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय जगदलपुर में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।


