बलरामपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज,3 अप्रैल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला बलरामपुर-रामानुजगंज ने हत्या के एक मामले में आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरेशी ने आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया है।
इस संबंध में न्यायलीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सूचना कर्ता देवसाय ने थाना शंकरगढ़ को सूचना दी की आरोपी जीतन राम पिता वीर साय उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी ग्राम डीपाडीह कला का है।
मनोज पैकरा ने बताया कि आरोपी जीतन राम ने अश्लील गाली देते हुए अपने पिता मृतक वीरसाय को कनपटी और हाथ में डंडे से पिटाई की है। इसके पश्चात बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल अंबिकापुर ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर थाना शंकरगढ़ ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506, एवं 323 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया। इस मामले में थाना शंकरगढ़ ने मर्ग कायम कर जांच किया। जांच के बाद आरोपी जीतन राम को रामानुजगंज प्रथम श्रेणी न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के वकील अविनाश गुप्ता एवं बचाव पक्ष के वकील का तर्क सुनने के पश्चात आरोपी जीतन राम को हत्या का आरोपी ना मानते हुए गैर इरादतन हत्या का आरोपी माना। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने आरोपी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास सहित 100 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना देने की दशा में एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।


