बलौदा बाजार

भूमि में काबिजों को आवास पट्टा देने होगा सर्वे
21-May-2026 6:27 PM
भूमि में काबिजों को आवास पट्टा देने होगा सर्वे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 21 मई। बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत भू अधिकार पत्र प्रदान किए जाने, पट्टा विहीन मकान के नवीन पट्टा बनाए जाने को लेकर नगर पालिका में अतिशीघ्र सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन की अध्यक्षता में नगर पालिका के सभाकक्ष में आवश्यक बैठक आहुत की गई।

बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रकाश चन्द्र कोरी, तहसीलदार निवेश कुरेटी,मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष तिवारी, राजस्व पटवारी परसराम देवांगन उपस्थित थे। नगर पालिका अध्यक्ष कक्ष में नगर पालिका उपाध्यक्ष जितेंद्र महले व सभापति एवं पार्षद गणों की उपस्थिति में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश एवं पट्टा सर्वे में राजस्व विभाग के द्वारा गठित दल के साथ संबंधित वार्ड के पार्षद भी शामिल होंगे, इस संबंध में आवश्यक चर्चा की गई।

नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन ने आहुत बैठक में चर्चा करते हुए कहा कि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वर्षों से शासकीय भूमि पर काबिज गरीब परिवार के लोगों को पट्टा दिया जाना शासन की प्राथमिकता है। लंबे समय से मकान के पट्टा के लिए भटक रहे लोगों को पट्टा मिलने से राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री एवम नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव व राजस्व मंत्री एवं विधायक टंकराम वर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन ने कहा-नगरीय निकाय क्षेत्र में आवास का गरीबों को पट्टा मिलने से लोगों को राहत मिलेगी।  नगरीय क्षेत्र में निवासरत गरीबों को इसका लाभ मिलेगा व अपने जमीन पर मिलने वाले पट्टा के साथ वह सुकून से रह सकेंगे।

 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा शासन नियमों एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत भू अधिकार का पट्टा प्रदान किए जाने के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार जो व्यक्ति 20 अगस्त 2017 से शासकीय भूमि पर काबिज है इसका साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, साथ ही 800 वर्ग फीट भूमि का पट्टा प्रदान किया जा सकेगा, साथ ही माता-पिता के नाम से पट्टा होने व उनके नहीं होने अथवा मृत्यु पर वैध वारीसान के नाम से पट्टा बनाकर प्रदान किया जाएगा, पट्टा हेतु निर्धारित माप दंड के अनुरूप पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर पंचनामा के आधार पर पट्टा प्रदान किया जा सकेगा, पट्टा मिलने के पश्चात गरीब परिवार के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।

शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा शासन नियम एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत भू अधिकार का पट्टा प्रदान किए जाने के संबंध में दी गई जानकारी व निर्देशों के अनुरूप तालाब के किनारे, नाला एवं ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ व सार्वजनिक परिसरों के आसपास अतिक्रमण कर मकान बनाये लोगों को पट्टा का लाभ नहीं मिल सकेगा, व जिनके पास पहले से आवास का पट्टा है वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे नगरीय निकाय क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम के साथ नगरीय निकाय के अधिकारी सर्वे में शामिल किए जाएंगे, व सर्वे में भूमि में काबिज कब्जाधारी का वास्तविक सत्यापन व कब्जे की अवधि का परीक्षण किया जाएगा।

बैठक के दौरान नगर पालिका के सभापति हरजीत सिंह सलूजा,जितेंद्र डड़सेना, मनोज कान्त पुरैना, कन्हैया सेन, प्रिया शशि भूषण शुक्ला, सहित पार्षद गण अंजनी गोविंद पात्रे, अमितेष नेताम, श्रीमती रेखा पोषण पटेल, श्रद्धा मनीष वर्मा, रोहित साहू, लोकेश चेलक, सुरेश घृतलहरे, गौतम सिंह चौहान, चंद्रशेखर गुप्ता, डिगेश्वरी रविंद्र नामदेव, मंजू होरेलाल फेकर, शेख सलमान, ममता सुभाष राव सहित उप अभियंता रितेश स्थापक, राजस्व प्रभारी प्रसून शर्मा, गुरुदत्त तिवारी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।


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