बलौदा बाजार

शादी का झांसा देकर रेप, आरोपी को 10 साल कैद
27-Mar-2026 4:06 PM
शादी का झांसा देकर रेप, आरोपी को  10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 27 मार्च। फास्ट ट्रैक न्यायालय, बलौदाबाजार ने शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा। मामला कसडोल थाना क्षेत्र का है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने पीडि़ता को शादी का आश्वासन देकर अपने सरकारी आवास में बुलाया, जहां 28 जनवरी 2021 को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी आरोपी द्वारा अलग-अलग स्थानों पर संबंध बनाए जाने का आरोप है। बाद में आरोपी ने विवाह से इनकार कर दिया। पीडि़ता ने 24 जून 2024 को कसडोल थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(हृ) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।


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