बलौदा बाजार

खाद्य सुरक्षा मानक में अनियमितता, अविनाश इंडस्ट्रीज खोखली का लाइसेंस निलंबित
20-Feb-2026 7:08 PM
खाद्य सुरक्षा मानक में अनियमितता, अविनाश  इंडस्ट्रीज खोखली का लाइसेंस निलंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भाटापारा, 20 फऱवरी। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की द्वारा जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को फर्म अविनाश इन्डस्ट्रीज खोखली, भाटापारा जांच किया। फर्म द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 व विनियम का पालन नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित किया गया।

अभिहित अधिकारी अक्षय कुमार सोनी ने बताया कि ऑनलाइन वायरल विडियो का संज्ञान में लेते हुये फर्म अविनाश इन्डस्ट्रीज खोखली, भाटापारा  का जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म में फूड हेंडलरों के द्वारा बिना मॉस्क, हेडकवर, ग्लब्स लगाये हुए अस्वास्थ्य कर दशाओं में पोहे का विनिर्माण किया जाना पाया गया। फर्म में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 व विनियम के तहत् फूड हैंडलरों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण दस्तावेज व किट,पेस्ट नियंत्रण संबंधित समुचित उपाय नहीं पाया गया।

 जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने नायलोन पोहा का विधिक नमूना लेकर जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज दिया गया है। फर्म को सुधारात्मक नोटिस जारी कर फर्म का खाद्य लायसेंस ( अनुज्ञप्ति) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जावेगी तथा लायसेंस (अनुज्ञप्ति )बहाली के बाद ही फर्म का संचालन किये जाने का निर्देश दिया गया है।


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