बलौदा बाजार

महिलाओं को विधिक अधिकारों व कानूनों की दी गई जानकारी
12-Nov-2021 9:23 PM
महिलाओं को विधिक अधिकारों व कानूनों की दी गई जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 12 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार व जिला न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक आयोग के संयुक्त तत्वावधान में जिला न्यायालय बलौदाबाजार परिसर में महिला के अधिकारों के संबंध में विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मयूरा गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता दीपा सोनी, रूबी वर्मा ने उपस्थित महिलाओं को उनके विधिक अधिकार व महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों की जानकारी दी गई।

वक्ताओं ने संविधान और महिलाएं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न अपराध, दहेज मृत्यु, आत्महत्या का दुष्प्रेरणए पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता, महिला की लज्जा भंग करने निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला, लैंगिक उत्पीडऩ, पीछा करना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ के अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, गिरफ्तार वं बंदी महिलाओं के अधिकार समेत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, रखरखाव तथा कल्याण अधिनियम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मयूरा गुप्ता ने विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए बताया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य न्याय तक प्रत्येक व्यक्ति की सुलभ पहुंच है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित ना हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विधिक सेवा संस्थान जनता तक पहुंच रही है और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए समाज के निर्बल वर्गों को आवश्यक विधिक सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत महिलाएं व महिला पुलिसकर्मी समेत नगर की महिलाएं वयुवतियां बड़ी संख्या में उपस्थित थंी।


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