इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
आईसीसी ने पुतिन पर युद्ध अपराधों का अभियोग लगाया है. इन अपराधों में बच्चों को ग़ैरकानूनी तरीके से यूक्रेन से रूस भेजना शामिल है.
इसमें कहा गया है कि यूक्रेन में 24 फरवरी 2022 से अपराध किए गए थे - जब रूस ने अपना पूरा आक्रमण शुरू किया था.
रूस ने आक्रमण के दौरान युद्ध अपराधों के आरोपों से इनकार किया है.
गिरफ्तारी वारंट का जवाब देते हुए, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि इसका "कोई महत्व नहीं है"
प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा, "इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों का हमारे देश के लिए कानूनी दृष्टिकोण से कोई मतलब नहीं है." (bbc.com/hindi)