सारंगढ़-बिलाईगढ़
सारंगढ़, 6 फरवरी। सारंगढ़ नगर पालिका की निर्वाचित अध्यक्ष सोनी अजय बंजारे की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने स्थगन आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद उनके अध्यक्ष पद पर वापस लौटने का रास्ता खुल गया है। हाल के दिनों में नगर पालिका की राजनीति को लेकर विभिन्न घटनाक्रम सामने आए थे। श्रीमती बंजारे को पद से हटाए जाने की कार्यवाही को उनके समर्थकों ने राजनीतिक कारणों से की गई कार्रवाई बताया था। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद उनके समर्थकों ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से मिली राहत माना है। फैसले के बाद नगर में विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। श्रीमती बंजारे ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं। समर्थक अरुण मालाकार ने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है और न्यायालय के आदेश से यह सिद्ध हुआ है कि कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा कायम रहता है। स्थगन आदेश जारी होने के बाद अब श्रीमती सोनी अजय बंजारे पुन: नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल सकेंगी। स्थानीय नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्हें बधाई दी है।


