राजनांदगांव
राजनांदगांव, 3 अप्रैल। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने नागरिकों से वित्तीय वर्ष 2026-27 में सम्पत्तिकर का अग्रिम भुगतान कर छूट का लाभ लेने की अपील की है। साथ ही गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के सम्पत्तिकर का भुगतान अपै्रल 2026 तक करने पर भी अधिभार में शासन ने छूट दिया है।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137(1) के अधीन नियत तारीख के पूर्व चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में सम्पत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करने पर छूट का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 अपै्रल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार 1 अगस्त 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 1 जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 तक कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के साथ-साथ गत् वर्ष के सम्पत्तिकर भुगतान में भी शासन ने एक माह की छूट प्रदान की है। चूंकि इस वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य तथा जनगणना 2027 की प्रारंभिक तैयारियों एवं मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में एनीमल बर्थ कंट्रोल रूल के क्रियान्वयन आदि कार्यों में निकायो के अधिकारी व कर्मचारी भी संलग्न रहे।
जिसके परिणाम स्वरूप आय संग्रहण की कार्रवाई प्रभावित रही। जिसके कारण शासन ने सम्पत्तिकर भुगतान करने अपै्रल 2026 तक अधिभार में छूट दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से सम्पत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ लेकर नगर विकास में सहयोग की अपील की है।


