राजनांदगांव
डीजे की शोर और शराब सेवन मामले में कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 3 फरवरी। मनगटा वनचेतना केंद्र के रिसोर्ट में फिर पुलिस ने छापामार कार्रवाई में शराब सेवन करते सख्त कार्रवाई की है। अवैध रूप से शराब पिलाने के अलावा ऊंची आवाज में डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने आधा दर्जन रिसोर्ट संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने धारा 170, 126, 135 के तहत कार्रवाई की है। सीएसपी अलेक्जेंडर किरो के नेतृत्व में सप्ताहभर के भीतर मनगटा के रिसोर्ट में पुलिस की यह दूसरी दबिश है।
मिली जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह में मनगटा क्षेत्र में पुलिस ने दूसरी बार कार्रवाई की। मनगटा में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते अवैध शराब परोसने वाले रिसोर्ट पर एक साथ छापा मारा और 53 रिसोर्ट की सघन जांच की। पुलिस ने शराब और डीजे की शिकायतों पर कार्रवाई की। शिकायत प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र के कुछ रिसॉट्र्स में लगातार तेज डीजे बजाया जा रहा है तथा आगंतुकों को अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरो के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा मनगटा क्षेत्र के रिसोर्ट पर औचक छापेमारी की गई। इस दौरान 30 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की टीम द्वारा लगभग 53 रिसोर्ट की सघन जांच की गई। छापेमारी के दौरान लिलिपूट रिसॉर्ट, स्काई पुल रिसॉर्ट, एण्ड विला रिसॉर्ट, किम्बा फार्म रिसॉर्ट, क्लाउड नाईट रिसॉर्ट एवं फाईब्स रिसॉर्ट मनगटा के संचालक/मैनेजर द्वारा अपने रिसॉर्ट परिसर में आने-जाने वाले व्यक्तियों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते पाया गया।
आधा दर्जन लोगों पर कार्रवाई
इस संबंध में विजय मिश्रा 43 वर्ष निवासी केम्प-01 शास्त्री नगर भिलाई, खिलेश्वर प्रसाद साहू 29 वर्ष निवासी ग्राम सांकरा धीरी सोमनी, राकेश वैष्णव 37 वर्ष निवासी शांतिनगर चिखली राजनांदगांव, भूपेन्द्र साहू 21 वर्ष निवासी ग्राम मनगटा सोमनी, नागेन्द्र साकेत 24 वर्ष निवासी तमरी जिला रीवा मप्र और बी. ललित कुमार 40 वर्ष निवासी 8डी स्ट्रीट-12 आशीष नगर वेस्ट रिसाली भिलाई के विरूद्ध कार्रवाई की गई।
दी गई समझाईश
मौके पर शराब का सेवन कर रहे व्यक्तियों को समझाइश दी गई एवं सभी रिसॉर्ट संचालकों/मैनेजरों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के अंतर्गत विधिवत कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त कुछ अनावेदकों द्वारा पुलिस कार्रवाई से आक्रोशित होकर शांति व्यवस्था भंग करने की नियत से वाद-विवाद किए जाने पर उनके विरुद्ध धारा 170/126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत इस्तगाशा तैयार कर एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।


