राजनांदगांव

शराब पीने पैसों की मांग करते चाकू से हमला
26-Nov-2025 4:09 PM
शराब पीने पैसों की मांग करते चाकू से हमला

पूर्व में 2 नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार,फरार 2 आरोपी गिरफ्तार

राजनांदगांव, 26 नवंबर। शराब दुकान के पास शराब पीने के लिए पैसों की मांग कर धारदार चाकू से हमला कर फरार होने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूर्व में इसी प्रकरण में 4 आरोपियों व 2 विधि से संर्घरत बालक को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

मिली जानकारी के अनुसार 22 अक्टूबर 2025 को ग्राम जंगलपुर निवासी प्रार्थी मुकेश साहू ने लालबाग थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 22 अक्टूबर 2025 को अपने साथियों जागेश्वर साहू,  निक्कु साहू, भागीरथी साहू व महेन्द्र साहू के साथ ई-रिक्शा में बैठकर जंगलपुर से एबीस ग्रीन होटल में काम करने राजनांदगांव जा रहे थे कि रेवाडीह नया शराब भट्टी बाईपास रोड के पास ई-रिक्शा रोककर जागेश्वर साहू शराब लेने भट्टी गया। शराब भट्टी के पास 5-6 व्यक्ति सामने से आए और जागेश्वर से शराब पीने के लिए पैसा मांगे और जागेश्वर द्वारा पैसा नहीं देने पर आरोपियों द्वारा हाथ-मुक्का से मारपीट करने लगा। उनमें से एक व्यक्ति द्वारा अपने पास रखे धारदार हथियार से हमला करने से प्रार्थी एवं उनके साथियों के सिर, चेहरा एवं जांग में चोंट पहुंचाया है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 475/25 धारा- 119, 115(2), 118(1), 191(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।  लालबाग थाना प्रभारी के नेतृत्व में मामले की गंभीरता को लेते घटनास्थल नया शराब भट्टी रेवाडीह में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, जो 22 अक्टूबर की शाम प्रार्थी एवं उनके साथियों के साथ 7-8 लोग मारपीट, झगड़ा-लड़ाई करते स्पष्ट दिख रहे है। जिसमें से घटना में शामिल नाबालिक की पहचान होने पर उनसे घटना के संबंध में पूछताछ किया, जो घटना में शामिल साथियों उत्तम साहू, भुपेन्द्र यादव, अजय ठाकुर, रंजीत यादव, विकास साहू उर्फ नेटी, मिथलेश ठाकुर एवं 02 नाबालिक का नाम बताया गया। भुपेन्द्र यादव उर्फ  रानू के द्वारा चाकू से वार कर चोट पहुंचाना पाया गया। उक्त सभी आरोपियों द्वारा एक राय होकर प्रार्थी एवं उनके साथी से शराब लेने के लिए पैसा की मांग कर पैसा लुटने का प्रयास कर हाथ मुक्के व धारदार चाकू से हमला करना पाया गया।  आरोपीगण उत्तम साहू, भुपेन्द्र यादव उर्फ रानू, अजय ठाकुर, रजीत यादव एवं अपचारी बालकों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर मेमोरंडम कथन लिया गया।

 

 विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 312 बीएनएस एवं 25, 27 आम्र्स एक्ट जोड़ी गई है। आरोपीगण द्वारा जुर्म करना स्वीकार करने पर 04 आरोपी को 23 अक्टूबर को  गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया एवं 02 विधि से संघर्षरत बालक को बाल न्यायालय में पेश किया गया तथा प्रकरण के 02 अन्य आरोपीगण सकुनत से फरार थे, जिसे 25 नवंबर को  उसके सकुनत से मिलने पर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया, जो जुर्म करना स्वीकार करने पर तहसीलदार के समक्ष शिनाख्ती कार्रवाई कर यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल निरूद्ध किया गया।


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