राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 नवंबर। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले के ऊपर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वहीं क्षेत्र में वाद-विवाद कर शांति भंग करने वाले 4 बदमाशों के विरूद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
मिली जानकारी के अनुसार 24 नवंबर को सार्वजनिक स्थान चिखली स्थित एक मंदिर के पास शराब पीने वाले आरोपी अजय गुप्ता 39 साल निवासी रामनगर मोतीपुर के विरूद्ध धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसी तरह चौकी चिखली में आम जनता की शिकायतों के आधार पर 24 नवंबर को झगड़ा-विवाद कर अशांति फैला रहे बदमाश रोहित साहू 21 साल निवासी चिखली, कामता सिन्हा 39 साल निवासी वार्ड नं. 6 चिखली, अनिल कुमार देवांगन 50 साल निवासी वार्ड नं. 7 स्टेशनपारा और अमित कुमार देवांगन 45 साल निवासी वार्ड नं. 7 स्टेशनपारा के विरूद्ध पृथक-पृथक धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर न्यायालय राजनांदगांव में पेश किया गया।


