राजनांदगांव
पुराना परिचय पर बहला-फुसलाकर ले गया था मुम्बई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 सितंबर। नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को खडग़ांव पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। खडग़ांव थाना प्रभारी संजय कुमार यादव के नेतृत्व में खडग़ांव पुलिस ने मामले का खुलासा करते आरोपी को गिरफ्तार किया।
मिली जानकारी के अनुसार खडग़ांव थाना में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 30 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 1.30 बजे पीडि़ता ने घर से बिना बताए कहीं चली गई है, आज तक घर वापस नहीं आई है। आसपास रिश्तेदारों में पता तलाश किया, कहीं पता नहीं चला है। पीडि़ता को नाबालिग जानते कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा माता-पिता की सहमति के बिना वैध संरक्षण से बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 62/2025 व धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया है। गुमशुदा की लगातार पतासाजी की जाती रही। उसी दौरान ज्ञात हुआ कि पीडि़ता को भैंसबोड का नवीन कुमार मांझी बहला-फुसलाकर भगा ले गया है और मुम्बई में है। टीम भेजने की तैयारी की जा रही तथा आरोपी के परिजनों को सख्त हिदायत दिया गया था कि आरोपी को पीडि़ता के साथ वापस बुलाएं, किन्तु परिजनों द्वारा भी पुलिस को लगातार गुमराह किया जा रहा था।
इसी दौरान 19 सितंबर 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि गुमशुदा आरोपी नवीन मांझी के घर भैंसबोड़ में है। दबिश देकर गुमशुदा को दस्तयाब किया गया। न्यायालय में कथन कराने पर पीडि़ता ने बताई कि आरोपी नवीन कुमार मांझी घटना दिनांक 30 जुलाई को पीडि़ता को उसके घर गांव से पुराने परिचय का लाभ उठाते बहला-फुसलाकर राजनांदगांव ले गया और वहां से ट्रेन से मुम्बई ने जाकर कंस्ट्रक्शन साईट में परिचितों के साथ रूका रहा और नाबालिग पीडि़ता से लगातार रेप करता रहा। आरोपी द्वारा नाबालिग पीडि़ता से बार-बार शारीरिक संबंध स्थापित कर गंभीर अपराध को अंजाम देने से प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64(1) बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई। आरोपी नवीन मांझी को 21 सितंबर को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।


