राजनांदगांव
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 अप्रैल। दुकान के सामने खड़ी वाहन को हटाने कहने की बात पर आलू-प्याज व्यापारी के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
मिली जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल को सिंधी कालोनी लालबाग निवासी प्रार्थी करण तेजवानी ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 10 अप्रैल को दोपहर करीब 12.30 बजे वह अपनी दुकान ईमाम चौक में था, तभी दुकान के सामने अनुज नामक युवक छोटा हाथी वाहन को खड़ी कर कहीं चला गया था। जब वह वापस आया तो मैं बोला कि मेरे दुकान के सामने अपनी गाड़ी हटा दो, मेरे दुकान से माल भरने वाली गाड़ी लगने वाली है और बोलकर मैं अपने दुकान में आकर बैठ गया। इतने में अनुज अपने तीन साथियों के साथ डंडा लेकर दुकान में घुसकरमां-बहन की अश्लील गाली-गलौज करते जान से मारने की धमकी देकर डंडा, हाथ-मुक्के व लात से मारपीट करने लगे। दुकान में रखे प्लास्टिक की कुर्सी में भी मेरे को मारपीट करने से मेरे सिर, छाती, पीठ, ललाट, दाहिने कंधा में चोट आई है। सिर से खून निकलना बताया किरिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध ्रमांक 163/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 333, 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के नेतृृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी के लिए उनके सकुनत में रवाना कर आरोपी लीलाधर साहू उर्फ अनुज 21 वर्ष निवासी फिरंतीन मंदिर के पास नंदई, गोपी साहू 25 वर्ष निवासी फिरंतीन मंदिर के पास नंदई और पंकज यादव 25 साल निवासी फिरंतीन मंदिर के पास नंदई को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट का अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। घटना में प्रयुक्त एक नग बांस का डंडा जब्त कर 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।