राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 नवंबर। शौच के लिए गई नाबालिग को आरोपी द्वारा जबर्दस्ती अनाचार करने के मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद गिरफ्तार कर कार्रवाई की। खडग़ांव पुलिस ने शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई करते 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार 5 नवंबर को पीडि़ता अपने माता-पिता के साथ थाना आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि 3 नवंबर को पीडि़ता शौच करने के लिए तेंदुडोंगरी जंगल गई थी और सुनील नेताम पीडि़ता नाबालिग का पीछा करते तेंदुडोंगरी जंगल में जबर्दस्ती अनाचार किया। उसके बाद आरोपी ने पीडि़ता से कहा कि यदि किसी को बताएगी तो उसे जान से मार दूंगा। इसके बाद वहां से आरोपी चला गया, जब पीडि़ता डरकर घर आ गई। डर के कारण घटना के बारे में किसी को नहीं बताई। 4 नवंबर को शाम 6 बजे घटना के बारे में पीडि़ता ने अपने माता-पिता को बताई। पीडि़ता की लिखित शिकायत पर 5 नवंबर को थाना खडग़ांव में अपराध क्रमांक 76/2024 धारा 65, 351(3) बीएनएसए 04 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी खडग़ांव उप निरीक्षक गणेश यादव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित किया गया। ग्राम दीघवाड़ी में आरोपी के सकुनत में दबिश देकर आरोपी सुनील नेताम 24 साल के मिलने पर उसे अभिरक्षा में लेकर थाना लाया, जिससे पूछताछ करने पर घटना दिनांक को नाबालिग को धमकी देकर जबर्दस्ती दैहिक शोषण करना स्वीकार करने पर 7 नवंबर को गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) न्यायालय में न्यायिक रिमांड चाहने पर पेश किया गया।