रायपुर

चार साल बाद पीडि़ता को न्याय, रेप के आरोपी को 10 साल कैद
19-Feb-2026 5:48 PM
चार साल बाद पीडि़ता को न्याय, रेप के आरोपी को 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी। चार साल पहले तेलीबांधा इलाके में नाबालिग लडक़ी के साथ रेप के मामले में तृतीय फॉस्ट ट्रेक अदालत ने आरोपी मोहित निषाद को कठोर सजा सुनाई है। स्पेशल जज अनिता ध्रुव ने यह फैसला 16 फरवरी को सुनाई। आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और 5 सौ रूपए का जुर्माने की सजा दी है।

सरकारी वकील गीता चौहान ने मामले में बताया कि नाबालिग के परिजनों ने तेलीबांधा थाना में लडक़ी के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। 14 की शाम को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी 17 साल की नाबालिक लडक़ी को उसके घर से बहला-फुसलाकर स्कूटी से चम्पारण रोड की ओर ले गया था। जहां उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर थाना तेलीबांधा में अपराध दर्ज कर विवेचना की गई और 16 जनवरी 2022 को पीडि़ता को चम्पारण से बरामद किया गया। साथ ही पीडि़ता से पूछताछ कर आरोपी मोहित निषाद को गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान पीडि़ता का परीक्षण, धारा 164 दंप्रसं के तहत बयान तथा एफएसएल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यदि पीडि़ता की गवाही विश्वसनीय हो तो केवल उसी के आधार पर भी दोषसिद्धि किया जा सकता है।

न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को धारा 376(2) (ढ) के अपराध में दोषी पाया। मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 5 सौ रूपए का जुर्माना कि सजा से दंडि़त किया है।


अन्य पोस्ट