रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। विशेष एनडीपीएस न्यायालय रायपुर ने हेरोईन रखने के मामले में आरोपी तरूण बजाज को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश किरण थवाईत ने उसे धारा 21(बी) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
5 अप्रैल 2025 को थाना डीडी नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सरोना श्मशान घाट के पास एक व्यक्ति हेरोईन बेचने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर टीम ने आरोपी को पकडक़र तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 8 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद किया गया। आरोपी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। बाद में जप्त पदार्थ का सैंपल एफएसएल भेजा गया, जहां परीक्षण में हेरोईन की पुष्टि हुई।
अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील भुवनलाल साहू ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी के बैंक खातों के लेन-देन से अन्य संदिग्धों के साथ कारोबार में संलिप्तता के संकेत भी मिले, जिनके विरुद्ध जांच खुली रखी गई है। विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने अभियोजन साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में बिताई अवधि का लाभ भी प्रदान किया।


