रायपुर

7.206 किलो गांजा रखने के मामले में युवक दोषी, 7 साल सजा
07-Jan-2026 6:27 PM
7.206 किलो गांजा रखने के मामले में युवक दोषी, 7 साल सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी भार्गव तांडी उर्फ चिकू तांडी को विशेष न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 7 वर्ष  कठोर कारावास एवं 70 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 7 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

घटना 3 सितंबर 2023 की सरस्वती नगर इलाके की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, कि कोटा स्टेडियम के सामने परशुराम चौक में एक युवक गांजा बिक्री के फिराक में ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके से आरोपी को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसकी गाइक से एक थैले में रखा 7.206 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार तलाशी, तौल, सैंपलिंग एवं जप्ती की कार्यवाही की गई। आरोपी के पास गांजा रखने या बेचने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं था।

विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया, किंतु न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से रखे गए गवाहों और साक्ष्यों को सहीं मानते हुए कहा कि आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद होना प्रमाणित है। बचाव पक्ष अपने तर्कों के समर्थन में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को धारा 20(ड्ढ)(द्बद्ब)(क्च) के तहत दोषी ठहराया।


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