रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 दिसंबर। 6 साल की नाबालिग से रेप के मामले में अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है । रायपुर की द्वितीय फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी मुकेश यादव को दोषसिद्ध करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 500 का अर्थदंड भी आरोपित किया है। जिसकी अदायगी न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह प्रकरण थाना खम्हारडीह क्षेत्र का है। लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि 8 मार्च 2024 को शिवरात्रि के दिन आरोपी ने पीडि़ता को अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी के डराने-धमकाने के कारण पीडि़ता घटना के बारे में नहीं बता सकी। बाद में तबीयत बिगडऩे और अस्पताल में उपचार के दौरान पीडि़ता ने पूरी घटना परिजनों को बताई, जिसके बाद 27 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की गई।
अदालत ने मामले में चिकित्सकीय जांच और पीडि़ता के बयान , गवाहों के आधार पर आरोपी को धारा 376(क ख) की धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया। दंड के प्रश्न पर बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा की मांग की, जबकि अभियोजन ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड का आग्रह किया।दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने आरोपी मुकेश को दोषी ठहराते हुवे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।


