रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 दिसंबर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने पत्नी को लगातार मानसिक एवं शारीरिक प्रताडऩा देने के मामले में आरोपी जितेन्द्र कुमार साहू को धारा 498-क भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ?10,000 अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला थाना डी.डी. नगर, रायपुर क्षेत्र का है। आरोप है कि उसने 26 जून 2022 को 7:30 बजे महादेव घाट, विसर्जन कुंड के पास, रायपुरा में अपनी पत्नी कीर्ति साहू को छोटी-छोटी बातों पर वाद-विवाद, मारपीट कर तथा बार-बार जहर खाकर मर जाने की बात कहकर एवं मछली बनाने की बात को लेकर विवाद कर एवं उसके मरने पर अपनी पसंद से दूसरी जगह शादी कर लेने की बात कर उसे शारीरिक और मानसिक प्रताडऩा देता था। अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि जितेंद्र अपनी पत्नी मृतिका कीर्ति साहू एवं पुत्री के साथ शराब पीकर गाली गलौज कर मारपीट करता था। उसका किसी अन्य महिला के साथ संबंध था जिसके कारण मृतिका के द्वारा मना करने पर मृतिका से मारपीट कर कई दिनों तक घर से बाहर रहता था और अन्य महिला से फोन पर बातें किया करता था। घटना दिनांक को भी अभियुक्त ने मृतिका के साथ गाली गलौज कर वाद विवाद करते हुए मर जाने के लिए कहा जिसके कारण मृतिका ने जहर का सेवन कर लिया।
डी.डी. नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पंचनामा की कार्यवाही के मृतिका का शव परीक्षण कराया गया। जांच के दौरान मृतिका के परिजनों के से पूछताछ कर जितेंद्र के खिलाफ अपराध कारित किया जाना पाए जाने से थाना डी.डी. नगर पुलिस ने अपराध धारा 306 का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार साहू को अपराध कारित किया जाना पाये जाने पर 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10.000 अर्थदंड से दंडित किया।


