रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण (सिर) आज से शुरू हो रहा है। जो पृथक छत्तीसगढ़ में दूसरी बार होगा। इससे पहले 03 में हुआ था। सिर के संबंध में जानकारी देने सीईओ यशवंत कुमार ने पहले दोपहर 12 बजे फिर शाम 4बजे का समय तय कर मीडिया को आमंत्रित किया था। शाम को सारे पत्रकार दफ्तर पहुंचे, तो उन्हें बाहर खड़े कर रोक रखा गया। साढ़े 4 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो पाई थी। कल दिल्ली में दी गई जानकारी के अनुसार मतदातासूची पुनरीक्षण के लिए 4 नवंबर से बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर फार्म भरवाएंगे।
चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए 12 दस्तावेजों में एक और दस्तावेज को मान्यता दे दी है। यानी अब मान्य दस्तावेजों की लिस्ट में 13 दस्तावेज हो गए हैं।
नए युवा वोटर और ऐसे वोटर्स जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस से संबंधित दस्तावेज जमा कराना है। अगर वह एनुमरेशन फार्म के साथ केवल आधार की कॉपी जमा कराते हैं तो ऐसे फार्म मान्य नहीं होंगे। वोटर को अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस को प्रमाणित करने के लिए आधार के अलावा मान्य किए गए अन्य दस्तावेजों में से कोई ना कोई देना होगा। इसके अलावा आयोग ने यह भी बताया कि ऐसे वोटर, जो अपने माता-पिता वाले घर से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। उन्हें उस ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी कोई ना कोई प्रूफ देना होगा।
ये दस्तावेज जरूरी
केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र। जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो।पासपोर्ट। मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो। स्थायी निवास प्रमाणपत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो। वन अधिकार प्रमाणपत्र जाति प्रमाणपत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित प्रमाणपत्र (जहां यह लागू है)। फैमिली रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो। भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो। आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा-निर्देश पत्र संख्या 23/2025-श्वक्रस्/ङ्कशद्य.ढ्ढढ्ढ 9 सितंबर के अनुसार लागू होंगे।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल दो करोड़ 80 लाख से अधिक मतदाता हैं। एसआईआर में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि इनमें से कितने नाम एक जनवरी 2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल हैं। ऐसे मतदाता, जिनके नाम 2003 के एसआईआर में शामिल हैं, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। उन्हें सिर्फ अपनी प्रविष्टियों (डिटेल) की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। वे मतदाता जिनके माता या पिता में से कोई भी एक एक जनवरी 2003 तक वोटर लिस्ट में शामिल रहा है, उन्हें भी नामांकन के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।


