रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 सितंबर। नशीली टेबलेट तस्करी करने वाले तीन को विशेष अदालत में 15 साल कठोर कारावास और 1.50 लाख रूपए की अर्थ दंण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन का मामला यह है कि 22/06/2024 को आमानाका, पुलिस को सूचना मिली थी कि एम्स अस्पताल के गेट नंबर-1 के पास, ई-रिक्शा सीजी 04 पीके-4497 में तीन व्यक्ति अपने पास नशीली गोली रखकर बिक्री करने की फिराक में ग्राहक तलाश रहे हैं। मुखबिर के बताए हुलिए और स्थान को चिहांकित कर पुलिस की टीम ने ई-रिक्शा को रोका उसमें सवार तीन व्यक्ति बैठे मिले जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम अमन सोनेकर उर्फ सन्नी, विरेन्द्र सोनी उर्फ तुतरू एवं गौतम सोनी उर्फ तरूण बताया। उसने पास रखे बैग की तलाशी लेने पर अभियुक्त अमन सोनेकर के कब्जे 5 पू_ों के डिब्बों में प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल एवं विरेन्द्र उर्फ तुतरू के कब्जे 8 डिब्बे नशीली कैप्सूल और गौतम सोनी उर्फ तरूण के कब्जे के काले रंग के बैग की तलाशी लेने पर उसके 6 डिब्बों में डाईक्लोमाईन, हाईड्रोक्लोराईड, ट्रामाडोल हाईड्रोक्लोराईड एंड एसिटामिनोफेन कैप्सूल पाया गया। तीनों के पास से कुल 2736 नग कैप्सूल 1696.32 ग्राम होना पाया गया। आरोपियों खिलाफ नारर्कोटिक्स एक्ट 22 सी का अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने एनडीपीएस मामने में दोषी पाए जाने पर अमन सोनेकर उर्फ सन्नी निवासी डीडीनगर, विरेंद्र सोनी, सरस्वती नगर और गौेतम सोनी उर्फ तरूण को 15 साल कारावास और 1.50-1.50 लाख का जुर्माना लगाया है।