रायपुर

एनडीपीएस में दो को जेल, 50-50 हजार का जुर्माना भी
12-May-2025 7:33 PM
एनडीपीएस में दो को जेल,  50-50 हजार का जुर्माना भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 रायपुर, 12 मई। गांजा तस्करी के दो आरेपियों को विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास और 50-50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। आरोपियों पर 20बी (2)बी का आरोप लगया था।

लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि चार साल पहले  24 जून  को कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गांजा तस्करी करते पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोतीबाग चौक के पास बिना नम्बर की  बाइक पर सवार दो व्यक्ति अपने पास बैग में गांजा रखे है। और उसे बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश रहे हैं। मुखबीर की सूचना पर  पुलिस ने मोतीबाग गेट के पास बाइक सवार दो लोगों को रोका । पूछताछ में उसने अपना नाम राजेश पटेल एवं महेन्द्र बहादूर पटेल होना बताया। उसके पास रखे बैग की तलाशी में उसमें गांजा रखा होना पाया गया। पुलिस ने उनेक कब्जे से 4.9 किलो गांजा जब्त कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 20 (बी) (2) (बी) के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपियों को 56 दिनों के रिमांड के बाद एनडीपीएस विशेष न्यायालय न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा के कोर्ट में पेश किया गया। जहां अदालत ने गांजा तस्करी और बेचने के आरोपियों को दोषी पाए जाने पर पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास और 50-50 हजार रूपए के अर्थदंण्ड की सजा सुनाई है।


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