रायपुर

हेड आफ फारेस्ट फोर्स की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
12-May-2025 6:07 PM
हेड आफ फारेस्ट फोर्स की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 12 मई। हेड आफ फारेस्ट फ़ोर्स की नियुक्ति का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने दो सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार कर ली है, और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण पर सुनवाई जून में हो सकती है।

आईएफएस के 90 बैच के अफसर वी श्रीनिवास राव की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की गई है। श्रीनिवास राव को भूपेश सरकार ने पांच सीनियर अफसरों को सुपरसीड कर हेड आफ फारेस्ट फ़ोर्स बनाया था।

इन अफसरों ने राव की नियुक्ति को पहले कैट में चुनौती दी थी। कैट से राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। यह याचिका सीनियर मोस्ट पीसीसीएफ सुधीर अग्रवाल ने दायर की थी।

सुधीर सबसे सीनियर आईएफएस अफसर हैं। वो पीसीसीएफ ( वाइल्ड लाइफ ) के पद पर हैं। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में याचिका पर दो बार सुनवाई हो चुकी है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुना, और याचिका को स्वीकृत कर लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर  जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण पर सुनवाई जून माह में हो सकती है।


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