रायपुर

शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर स्पष्टीकरण
10-May-2025 7:28 PM
शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर स्पष्टीकरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 मई। शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। इस स्पष्टीकरण में विषयवार पदांकन एवं स्थानांतरण को लेकर व्याप्त भ्रम को दूर किया गया है।

शिक्षा विभाग द्वारा एफ 2-24/2024/20-तीन, 2.अगस्त.2024 के निर्देशों के तहत पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का पदांकन या स्थानांतरण किसी विशेष विषय के आधार पर नहीं किया जाता है। यह व्यवस्था अब भी लागू नहीं की गई है।

अतिशेष शिक्षकों की गणना शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि शिक्षक की विषय विशेषज्ञता के बजाय छात्रों की संख्या और उपलब्ध शिक्षकों के अनुपात को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा।

यह बिंदु केवल इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया है, कि किन शिक्षकों को अतिशेष माना जाएगा। इसका आशय यह नहीं है कि विषयवार चिन्हांकन शुरू कर दिया गया है।

शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पूर्णत: पालन करते हुए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करें, ताकि शिक्षकों का समुचित उपयोग हो सके और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।  पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में युक्तियुक्तकरण विषयवार नहीं बल्कि छात्रों की संख्या के अनुसार किया जाएगा।


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