रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 मई। डीडीनगर इलाके में नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी बिट्टू देवांगन को अपर सत्र न्यायाधीश अच्छेलाल काछी की कोर्ट ने बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बिटटू देवांगन पर तीन वर्ष पहले अपने ही पड़ोस में रहने वाली 12 वर्ष की नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपहरण कर उसके साथ रेप करने का आरोप था। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मोरिशा छत्तरी (नायडू)ने बताया कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2) (द), 376(3) का आरोप है कि अभियुक्त के द्वारा 30 अप्रैल 2022 को दोपहर करीब 1: 30 बजे 12 वर्ष 3 माह को बहला-फुसलाकर, शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया। और उसके साथ आठ महीनों तक जबरन रेप करता रहा। पीडिता के परिजनों ने डीडीनगर थाना जाकर लडक़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2) (द), 376(3) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया।
पुलिस ने आसपास के लोगों सहित परिजनों से पूछताछ कर लडक़ी को बरामद किया गया। जहां पीडि़ता से बयान लेकर पुलिस ने आरोपी को पॉक्सों फास्ट टैक कोर्ट में पेश किया था। जहां पर अपर सत्र न्यायाधीश अच्छेलाल काछी की कोर्ट ने आरोपी बिट्टू देवांगन को दोषी पाए जाने पर बीस वर्ष कठोर कारावास और एक हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। साथ ही पीडिता को क्षति पूर्ति राशि 4 लाख रूपए देने पर अनुशंसा की गई।