रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 सितंबर। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग में पूर्व में शासकीय सेवक के स्वेच्क्षिक सेवा निवृत्ति आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि 20 वर्ष को धटाकर अब 17 वर्ष कर दी है। तदाशय का पेंशन नियम 1975 में संशोधन करते हुए 12 सितंबर 2023 को आदेश एवं अधिसूचना जारी कर दिया गया था। कर्मचारी नेता विजय कुमार सर ने बताया है कि विभिन्न बीमारी, समस्या, पारिवारिक समस्या व अन्य कारणों से जो शासकीय सेवक स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेना चाहते थे उन्हें पेंशन,भत्ते आदि समसामयिक दावों के लिए न्यूनतम अर्हतादायी सेवा 20 वर्ष निर्धारित था। वर्ष 2023 में वित्त विभाग ने उक्त आदेश प्रसारित कर तथा राजपत्र में विधिवत अधिसूचना जारी कर इस 20 वर्ष के अवधि को घटाकर 17 वर्ष कर दिया है। नि:संदेह इससे स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की सेवा का लाभ मिलेगा तथा 17 वर्ष में सेवानिवृत होने पर उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने अनुसांगिक लाभ प्राप्त हो सकेंगे।