रायपुर

रायपुर, 14 जुलाई। दपूमरे रायपुर रेल मंडल प्रतिदिन औसतन 60 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कर रहा है।, इसके अलावा 38 पैसेंजेर ट्रेनों से प्रतिदिन 50,855 यात्री आवाजाही करते हैं।वर्ष 2023-24 के दौरान, रायपुर रेल मंडल ने अनधिकृत अलार्म चेन पुलिंग के लिए 1273 मामले दर्ज किए हैं और इसमें 1235 व्यक्तियोंसे 05,38,080/- रुपये का जुर्माना भी लिया गया।
अभी 1 अप्रैल से 30 जून,24 तक, रायपुर रेल मंडल ने अनधिकृत अलार्म चेन पुलिंग के लिए 382 मामले दर्ज किए हैं और इसमें 344 व्यक्तियों से 9,000/- रुपये का जुर्माना वसूला गया है। रेलवे ने यात्रियों से कहा कि चेन पुलिंग से बचें । किसी भी आपात स्थिति या शिकायत के मामले में, यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले संबंधित कोच के प्रभारी ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक (टीटीई)को आवश्यक निवारण के लिए सूचित करें। साथ ही, रेल उपयोगकर्ताओं को रेलमदद एवं हेल्पलाइन 139 पर संपर्क किया जा सकता है । बिना उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है। दंड में एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना 1000/- रुपये या दोनों शामिल हैं।