रायपुर

झा की याचिका पर कोर्ट का फैसला, वेतन वृद्धि पर जारी हुआ आदेश
04-Aug-2023 6:58 PM
झा की याचिका पर कोर्ट का फैसला, वेतन वृद्धि पर जारी हुआ आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अगस्त। छित्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 के तहत सातवें वेतनमान में जो शासकीय सेवक 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। वर्ष में 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को वेतन वृद्धि प्रदान की जाती थी। ऐसे में जो शासकीय सेवक 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, 364 दिन काम करने के बाद केवल 1 दिन के अंतर से वेतन वृद्धि से वंचित हो रहे थे।

याचिकाकर्ता एवं कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने बताया है कि ऐसे प्रकरणों में अनेक बार उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश जारी कर उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय प्रतिपादित किया था। माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 5664 वर्ष 2022 याचिका कर्ता विजय कुमार झा विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन प्रस्तुत किया गया था। सभी याचिकाओं में आदेश उपरांत राज्य सरकार ने विचारोंपरांत निर्णय लिया है तथा वित्त विभाग द्वारा आज 3 अगस्त 2023 को वित्त निर्देश 26/ 2023 जारी करते हुए, ऐसे समस्त शासकीय सेवक 30 जून को सेवानिवृत हुए हैं। उन्हें काल्पनिक रूप से गणना करते हुए वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावेगा।

इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो शासकीय सेवक सेवा निवृत हो चुके हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। माननीय उच्च न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार अब प्रदेश में 30 जून को सेवानिवृत होने वाले सभी शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ तथा सेवानिवृत्ति पूर्व गणना किया जाकर एरियस का लाभ एवं पेंशन पुनरीक्षण करते हुए पेंशन में वृद्धि किया जावेगा।


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