रायपुर

दिव्यांगों के लिए स्पेशल कोर्ट
26-May-2023 4:06 PM
दिव्यांगों के लिए स्पेशल कोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मई। 
छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा नियम तय कर दिए हैं. इस नियम के जरिए दिव्यांगों को समाज रूप से सभी अधिकार उपलब्ध कराए जाएंगे।इसके लिए राज्य व जिले स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं।खास बात यह है कि हर जिले में हाईकोर्ट की सहमति से एक-एक कोर्ट को दिव्यांगों के लिए स्पेशल कोर्ट तय किया जाएगा।साथ ही, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी, जिससे उन्हें त्वरित न्याय मिल सके। इस अधिनियम में यह भी तय किया गया है कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी निजी स्कूल दिव्यांगता के आधार पर एडमिशन से मना नहीं कर सकेंगे।हर संस्थान में एक नोडन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो दिव्यांगों से जुड़े मसलों का निराकरण करेंगे।दिव्यांग यदि संतुष्ट नहीं होंगे, तो इसकी शिकायत राज्य दिव्यांगजन आयुक्त को शिकायत कर सकेंगे।आयुक्त इस शिकायत पर 60 दिन के भीतर निराकरण करेंगे।


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