रायपुर

सहायक प्राध्यापकों के प्रोबेशन नियम को चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा
25-May-2023 5:47 PM
सहायक प्राध्यापकों के प्रोबेशन नियम को चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 मई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सहायक प्राध्यापकों द्वारा 70-80 एवं 90 प्रतिशत स्टाइपेंड एवं 3 वर्षीय प्रोबेशन के नियम को दी गई चुनौती याचिका स्वीकार करते हुए उत्तर वादियों को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया है!

यायमूर्ति गौतम भादुड़ी एवं न्यायमूर्ति संजय जयसवाल की पीठ ने याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा की क्योंकि भारतीय संविधान के 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में 1977 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है अत: उक्त विषयों पर अगर भारत के संसद द्वारा कोई नियम बनाया जाता है, तो ऐसा नियम राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए नियम एवं उनके अधीन बनाए गए अधिनियम को उस हद तक आच्छादित करता है जिस हद तक वे नियम भारत की संसद द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत है!

याचिका में यह भी बताया गया कि क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जोकि उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न विनियमन प्रतिपादित करती है एवं उक्त विनियम राज्य के ऊपर बंधनकारी हैं अत: 70 80 वा 90त्न स्टाइपेंड दिए जाने का प्रावधान सहायक प्राध्यापकों पर लागू नहीं हो सकता!

उच्च न्यायालय ने उक्त विषयों पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है ! याचिका विभिन्न सहायक प्राध्यापकों द्वारा शासन द्वारा जारी की गई स्टाइपेंड एवं 3 वर्षीय प्रोबेशन के नियम को चुनौती दी गई है!


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