रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 30 मार्च। हत्या के एक प्रकरण में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विरेंद्र की अदालत ने आरोपी सूरज राठिया आमगांव, थाना धरमजयगढ़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना पूंजीपथरा क्षेत्र के विंध्याचल ऑक्सीजन प्लांट की लेबर कॉलोनी में हुई हत्या से जुड़ा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 अगस्त की रात पिकअप चालक विरेन्द्र खम्हारी (30 वर्ष), निवासी ग्राम लुकापारा सरिया, और आरोपी सूरज राठिया के बीच उधारी के पैसे को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढऩे पर आरोपी ने टांगी से हमला कर विरेन्द्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फरार आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी को बाद में उसके क्वार्टर के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया।
मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक जयराम सिदार द्वारा की गई। उन्होंने वैज्ञानिक साक्ष्य, घटनास्थल से प्राप्त प्रमाण, एफएसएल रिपोर्ट तथा गवाहों के बयानों को प्रभावी ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुश्री वंदना केशरवानी ने सशक्त पैरवी की।
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह प्रकरण सुदृढ़ विवेचना और प्रभावी अभियोजन का उदाहरण माना जा रहा है, जिससे मृतक के परिजनों को न्याय मिला।


