रायगढ़

गाली गलौज-धमकी, प्रधान आरक्षक-पत्नी पर केस दर्ज करने आदेश
28-Mar-2026 3:47 PM
गाली गलौज-धमकी, प्रधान आरक्षक-पत्नी पर केस दर्ज करने आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 28 मार्च।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए प्रधान आरक्षक मुकेश त्रिपाठी एवं उनकी पत्नी पूनम त्रिपाठी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश परिवादिनी मंजू अग्रवाल द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया गया।

अदालत ने आरोपों के आधार पर धारा 294, 506, 500 तथा धारा 511 एवं 34 के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित आरोपियों को आगामी 16 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवादिनी ने वर्ष 2021 में न्यायालय में शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2020 में रायगढ़ के कोतरारोड क्षेत्र स्थित एक आवास पर उसके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक अपमान और धमकी दी गई। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि घटना के बाद उसके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई कराई गई।

मामले में परिवादिनी ने न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष में गवाह एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण दर्ज करने योग्य आधार पाए जाने पर यह आदेश पारित किया।
बताया गया है कि आरोपी वर्तमान में रायपुर स्थित एक कार्यालय में पदस्थ हैं। मामले की पैरवी अधिवक्ता सिराजुद्दीन द्वारा की गई।
इस प्रकरण में आगे की कार्यवाही न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।


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