रायगढ़

नाबालिग से छेडख़ानी के आरोपी को अर्थदंड के साथ 3 साल की सजा
16-Oct-2022 5:03 PM
नाबालिग से छेडख़ानी के आरोपी को अर्थदंड के साथ 3 साल की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़,  16 अक्टूबर।
नाबालिग बालिका से छेडख़ानी के आरोपी को अर्थदंड के साथ 3 साल की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई है।
फास्ट ट्रैक की न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा द्वारा थाना पुसौर के  धारा 354,354(क),354(ख) भादवि एवं 8 पॉक्सो एक्ट के आरोपी जितेंद्र चौहान (31 वर्ष)को आरोपित धाराओं में दोषी पाते हुए 3-3 साल की सजा एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।  

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 8 अपै्रल को स्थानीय बालिका आरोपी जितेन्द्र चौहान के विरूद्ध छेडछाड़ करने के संबंध में आवेदन लेकर थाना पुसौर पहुंची। महिला विवेचक द्वारा बालिका के आवेदन पर  धारा 354,354(क),354(ख) भादवि एवं 8 पोक्सो एक्ट कायम कर बालिका के परिजनों के समक्ष पूछताछ कर बालिका का कथन लेखबद्ध किया गया। बालिका बताया कि 8 अपै्रल की दोपहर अपने दीदी के बच्चे साथ गांव के दुकान खाने का सामान चिप्स मुरकू खरीदने गई थी जहां जितेन्द्र चैहान दुकान के पास गंदे कमेंट्स कर छेडख़ानी किया, घर आकर बालिका अपने घरवालों को बताई और आवेदन देकर थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज करायी।

तत्कालीन थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी कर मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर आरोपी के विरूद्ध चालान न्यायालय पेश किया गया. न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह एवं साक्ष्य अखंडित रहे और आरोपी को आरोपित धाराओं में माननीय न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई है।
 


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