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इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों की न्यायिक जांच होगी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
28-Jan-2026 4:40 PM
इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों की न्यायिक जांच होगी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

 आयुष यादव 
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार, 27 जनवरी को इंदौर में दूषित पानी पीने के चलते हुई मौतों की न्यायिक जांच का आदेश दिया. कानूनी खबरों की वेबसाइट 'बार एंड बेंच' के मुताबिक, एमपी हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए पूर्व जज जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता को एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया. उन्हें चार हफ्तों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. 

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की बेंच ने कहा कि तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्टें और प्रशासन को की गई शिकायतें, प्रथम दृष्टया संकेत देती हैं कि इस मामले में तत्काल न्यायिक जांच की जरूरत है. बेंच ने कहा, "कोर्ट का यह मानना है कि इस मामले में एक स्वतंत्र और भरोसेमंद प्राधिकरण द्वारा जांच किए जाने की जरूरत है." इसके अलावा, कोर्ट ने हर दिन पानी की गुणवत्ता की जांच करने और प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप लगाने का भी आदेश दिया.

सरकार का कहना है कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में 23 मौतें हुईं, जिनमें से 16 दूषित पानी की वजह से हुईं. जबकि याचिकाकर्ताओं और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दूषित पानी के चलते करीब 30 लोगों की मौत हुई. हाईकोर्ट ने न्यायिक आयोग से कहा है कि वह पानी के दूषित होने की वजह और इसके चलते हुई मौतों की वास्तविक संख्या का पता लगाए. कोर्ट ने आयोग को दूषित पानी के लिए जिम्मेदार अफसरों की पहचान करके, उनकी जिम्मेदारी तय करने का भी निर्देश दिया है.  (dw.com/hi/)


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