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नयी दिल्ली, 28 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को उनका पासपोर्ट वापस लौटाए जाने की सोमवार को अनुमति दे दी ताकि वह काम के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकें।
असम और महाराष्ट्र सरकारों ने कहा कि इलाहाबादिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है जिसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शर्त में ढील दी।
पीठ ने इलाहाबादिया से कहा कि वह अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करें।
शीर्ष अदालत ने ‘बीयरबाइसेप्स’ के नाम से मशहूर इलाहाबादिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि वह उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और उन्हें एक स्थान पर लाने के उनके अनुरोध पर अगली सुनवाई के दौरान विचार करेगी।
न्यायालय ने यूट्यूब पर प्रसारित कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियां करने संबंधी मामले में इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से 18 फरवरी को संरक्षण दिया था और उन्हें ठाणे के नोडल साइबर पुलिस थाने के जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने पॉडकास्टर इलाहाबादिया को उनके ‘द रणवीर शो’ को प्रसारित करने की तीन मार्च को इस शर्त पर अनुमति दे दी थी कि वह ‘‘नैतिकता और शालीनता’’ बनाए रखेंगे और उसे (कार्यक्रम को) सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाएंगे।
कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में माता-पिता और यौन संबंधों पर की गई टिप्पणी के लिए इलाहाबादिया पर कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
इलाहाबादिया और रैना के अलावा असम में दर्ज मामले में नामजद अन्य लोगों में कॉमेडियन आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा शामिल हैं। (भाषा)