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भारत में अयोग्य विदेशी चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के मामले में सीबीआई की छापेमारी
29-Dec-2022 4:04 PM
भारत में अयोग्य विदेशी चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के मामले में सीबीआई की छापेमारी

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कई राज्य चिकित्सा परिषदों और अनिवार्य परीक्षा पास किए बगैर भारत में प्रैक्टिस करने वाले विदेशी चिकित्सकों के खिलाफ जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को देशभर में 91 स्थान पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि एजेंसी ने 14 राज्य चिकित्सा परिषदों और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिन्हें अनिवार्य विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) उत्तीर्ण किए बिना भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति दी गई थी।

नियमों के अनुसार विदेशी चिकित्सा स्नातक को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या राज्य चिकित्सा परिषद में अस्थायी या स्थायी पंजीकरण कराने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा आयोजित एफएमजीई/स्क्रीनिंग परीक्षा पास करनी होती है।

सूत्रों ने कहा कि एनबीई अभ्यर्थियों के साथ-साथ परिषदों को अपने परिणाम भेजता है।

 

उन्होंने कहा कि जब इन अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे, तो चिकित्सा आयोग एनबीई द्वारा सीधे उन्हें भेजे गए परिणामों से इसे सत्यापित कर सकते थे।

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने राज्य चिकित्सा परिषदों के अज्ञात अधिकारियों, तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।  (भाषा)।


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