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जीएसटी के मामले अब ये गड़बड़ियां अपराध के दायरे से बाहर होंगी
18-Dec-2022 1:27 PM
जीएसटी के मामले अब ये गड़बड़ियां अपराध के दायरे से बाहर होंगी

नई दिल्ली, 18 दिसंबर । जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को अपनी बैठक में जीएसटी अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सिफारिश की है.

इसके साथ ही इस तरह की अनियमितता की सीमा दो करोड़ रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की गई है. अभी ये सीमा एक करोड़ रुपये है.

द टाइम्स ऑफ इंडिया की ख़बर के मुताबिक राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने तीन तरह की गड़बड़ियों को अपराध से बाहर रखने की सिफारिश की है.

इनमें किसी अफसर को उनका काम करने से रोकने. सुबूतों में छेड़छाड़ और सूचना मुहैया कराने में नाकाम रहना शामिल है.

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की ख़बर के मुताबिक़ किसी ऐसे रजिस्टर्ड व्यक्ति को रहने के लिए किराये पर दिए घर के एवज़ में वसूले गए किराये पर जीएसटी नहीं लगेगा. बशर्ते किराया मकान मालिक के बिज़नेस अकाउंट में नहीं जा रहा हो.

काउंसिल की बैठक में जीएसटी पर अपीलीय प्राधिकरण बनाने के साथ ही पान मसाला और गुटखा व्यापारियों की कर चोरी को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया.

इसके साथ ही दालों के छिलकों पर जीएसटी को खत्म करने का फैसला भी किया गया. अभी तक दालों के छिलके पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगता था लेकिन अब उसे पूरी तरह हटाने की सिफारिश की गई है. (bbc.com/hindi)


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