महासमुन्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 25 अपै्रल। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना मरीजों के एचआर.सीटी जांच की दर निर्धारण की गई है जो कि समस्त निजी लैब एवं डायग्नेस्टिक केन्द्र पर भी लागू होगी। जांच के लिए निर्धारित दर सीटी चेस्ट , एचआरसीटी विदाउट कांट्रेस्ट फॉर लंग्स के लिए एक हजार 870 रुपए एवं सीटी चेस्ट एचआरसीटी विद कांट्रेस्ट फॉर लंग्स के लिए 02 हजार 354 रुपए निर्धारित है।
कोविड.19 मरीजों की आईसीएमआर एवं राज्य शासन द्वारा अधिकृत लैब, अस्पताल में ही आरटीपीसीआर, ट्रू नॉट, एंटीजन रैपिड जॉच कराया जाए तथा आवश्यकता होने पर आईसीएमआर एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार केवल आवश्यक जांच ही कराई जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संचालित लैब, अस्पताल को इस निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।
इस ओदश का उल्लंघन, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड.19 रेगुलेशन एक्अए 2020 के अंतर्गत दंडनीय होगा।