महासमुन्द

लंबित अथवा पुराने प्रकरण के निराकरण के लिए लोक अदालत के खंडपीठ बनेंगे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 7 दिसंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 16 दिसंबर शनिवार को देश भर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के अध्यक्ष भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने कल जिला न्यायालय के वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष से वीसी के जरिये समस्त थाना प्रभारियों तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की बैठक आयोजित कर आगामी होने वाले नेशनल लोक अदालत में पुराने एवं लंबित प्रकरणों का निराकरण करने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने संबंधित दिशा निर्देश दिए। ताकि लंबित अथवा पुराने प्रकरण का निराकरण नेशनल लोक अदालत के खंड पीठों के माध्यम से किया जा सके। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा न्याय दृष्टांत के जरिए से जारी दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन कर उसके अनुरूप अनवेषण कार्रवाई किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए।
लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों सहित बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्व, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग नगर पालिका परिषद में, वसूली संबंधी लंबित प्रकरण,प्री. लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाएगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किये जाएंगें। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं।